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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI): कर्तव्य, शक्तियां और कार्य - यूपीएससी नोट्स

Last Updated on May 04, 2025
Competition Commission of India (CCI) अंग्रेजी में पढ़ें
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 CCI का पूर्ण नाम (cci full form in hindi) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (competition commission of india in hindi) है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत 2003 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (bhartiya pratispardha ayog in hindi) प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली प्रथाओं को रोकने, मुक्त व्यापार के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के साथ-साथ विलय और अधिग्रहण को विनियमित करके और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को रोककर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पर यह विषय यूपीएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह यूपीएससी परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 और अर्थव्यवस्था अनुभाग के अंतर्गत आता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यूपीएससी पर यह लेख भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी संरचना, संरचना, कार्यों, भूमिका और इस वैधानिक निकाय से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करेगा।

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पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर III

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते, विलय और अधिग्रहण

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए विषय

भारत में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाएँ

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | competition commission of india in hindi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (competition commission of india in hindi) (CCI) प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यह उन प्रथाओं को रोकता है जो प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। CCI एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण है जो प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रभुत्व का दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते या ऐसे संयोजन न हों जो एकाधिकार को बढ़ावा दे सकते हैं या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के हितों की रक्षा करना है। CCI के पास निम्न अधिकार हैं:

  • प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की जांच करना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना,
  • दंड लगाना, और
  • भारतीय बाजार में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करना।

इसके अलावा, यूपीएससी परीक्षा के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर लेख देखें।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन

वाजपेयी सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सीसीआई (cci in hindi) की स्थापना की थी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007 लागू किया गया था। इस संशोधन के कारण सीसीआई और प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की। यह सीसीआई द्वारा जारी किसी भी निर्देश या पारित आदेश के खिलाफ अपील सुनता है और उसका निपटारा करता है। हालाँकि, बाद में 2017 में इस निकाय को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के बारे में

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
  • यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। यह उन संयोजनों (विलय और अधिग्रहण) को नियंत्रित करता है जिनका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  • यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित है।

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम भारत में प्रतिस्पर्धा नियामक है। हालाँकि इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, लेकिन यह 2009 में ही पूरी तरह कार्यात्मक हो पाया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  • ऐसा वातावरण विकसित करना और बनाए रखना जहां व्यवसाय समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें, जिससे समग्र बाजार गतिशीलता में वृद्धि हो।
  • उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि उन्हें शोषणकारी प्रथाओं से मुक्त, उचित मूल्य और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद/सेवाएं उपलब्ध हों।
  • प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों जैसे कि कार्टेल की पहचान करना और उन पर अंकुश लगाना तथा बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग करने वाली गतिविधियों की निगरानी करना।
  • विलय और अधिग्रहण की जांच और विनियमन करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इनसे बाजार प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा एकाधिकार के सृजन को रोका जा सके।
  • नए व्यवसायों के लिए बाज़ार में प्रवेश की बाधाओं को दूर करना, उद्योग के भीतर विविधता और नवाचार को बढ़ावा देना।
  • उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बाज़ारों में संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करें, जिससे अंततः अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

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सीसीआई की संरचना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (competition commission of india in hindi) (CCI) प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत अधिनियम को लागू करने के लिए स्थापित वैधानिक निकाय है।

  • सीसीआई  (cci in hindi) में एक अध्यक्ष और छह अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।
  • सीसीआई के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किया जाता है, जिन्हें निम्नलिखित मामलों में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है:
    • प्रतियोगिता,
    • अर्थशास्त्र,
    • व्यापार,
    • व्यापार,
    • कानून,
    • वित्त,
    • लेखांकन, या
    • प्रबंधन।
  • अध्यक्ष और सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।

इसके अलावा, यूपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में यहां पढ़ें।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की शक्तियां और कार्य

सीसीआई (cci in hindi) के पास किसी भी प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग और विलय और अधिग्रहण की जांच करने का अधिकार है। यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में शामिल होने के लिए उद्यमों पर जुर्माना लगा सकता है। यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों या विलयों को संशोधित या भंग करने का आदेश भी दे सकता है। सीसीआई के पास किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उससे पूछताछ करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करने और तलाशी और जब्ती करने का अधिकार है। यह प्रतिस्पर्धा नीति और कानून से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार को सिफारिशें भी कर सकता है।

सीसीआई का प्राथमिक कार्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सीसीआई मूल्य निर्धारण, बोली में हेराफेरी और प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग जैसी प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की शिकायतों की जांच करता है। यह एक निश्चित सीमा से ऊपर के विलय और अधिग्रहण की समीक्षा और अनुमोदन भी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रतिस्पर्धा को नुकसान न पहुँचाएँ।

सीसीआई किसी भी प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार की स्वप्रेरणा से जांच और जांच भी कर सकता है। यह रोक लगाने और रोकने के आदेश जारी कर सकता है, दंड लगा सकता है और प्रतिस्पर्धा नीति और कानून पर सरकार को सिफारिशें कर सकता है।

दिवालियापन एवं दिवालियापन संहिता पर लेख यहां देखें!

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की उपलब्धियां

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अपनी स्थापना के बाद से ही निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इसकी मौजूदगी को दर्शाने वाली कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

  • सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में विभिन्न कार्टेलों पर महत्वपूर्ण जांच की गई और जुर्माना लगाया गया, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला।
  • 650 से अधिक विलय और अधिग्रहण के मामलों को मंजूरी दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे प्रतिस्पर्धा को बाधित न करें, और एकाधिकारवादी प्रभुत्व को रोकने के लिए कई हाई-प्रोफाइल मामलों में हस्तक्षेप किया।
  • अनेक उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया गया, अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं की रक्षा की गई तथा यह सुनिश्चित किया गया कि बाजार उपभोक्ता-अनुकूल बने रहें।
  • व्यवसायों, नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 300 से अधिक वकालत कार्यक्रम आयोजित किए गए।
  • उन्होंने विदेशी प्रतिस्पर्धा रोधी निकायों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया तथा प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया।
  • ई-कॉमर्स, दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल्स पर एक विस्तृत क्षेत्रीय समूह के अनुसार, उद्योग की गतिशीलता को समझने और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की पहचान करने के लिए गहन अध्ययन किए गए।
  • ऑनलाइन मामले दाखिल करने जैसी आईटी पहलों को क्रियान्वित किया गया तथा संगठन के भीतर पारदर्शिता और दक्षता में सुधार किया गया।
  • प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए प्रमुख निगमों पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया गया, जिससे बाजार में निवारक प्रभाव को बढ़ावा मिला।

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष चुनौतियाँ

सीसीआई या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (competition commission of india in hindi) भारत में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न मुद्दों को संभालता है।

  • चुनौतियों में से एक यह है कि व्यवसाय और उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा कानूनों या अपने संबंधित अधिकारों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के खिलाफ़ शिकायतें शायद ही कभी उठाई जाती हैं।
  • प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का साक्ष्य स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहां मिलीभगत या प्रभुत्व का दुरुपयोग छुपाया जाता है।
  • कानूनी प्रक्रियाएं समय लेने वाली हो सकती हैं। इससे समाधान और प्रवर्तन कार्रवाई में देरी होती है।
  • सीसीआई को अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कई मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने की उसकी क्षमता सीमित हो जाएगी।
  • बाजारों के वैश्वीकरण के साथ, सीसीआई को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैले प्रतिस्पर्धा के मुद्दों से निपटने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
  • प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां दोनों के बीच संभावित समझौता हो।
  • सीसीआई को व्यवसायों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है, जिससे जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  • ई-कॉमर्स और डिजिटल बाजारों के उदय से प्रतिस्पर्धा को विनियमित करने और डेटा गोपनीयता तथा प्लेटफॉर्म प्रभुत्व जैसे मुद्दों के समाधान में नई जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं।
  • प्रतिस्पर्धा अधिनियम में वर्तमान दंड प्रावधान प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त कुछ कंपनियों के लिए पर्याप्त निवारक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।
  • यदि ऐसा कोई मामला घटित होता है जिसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है या सीसीआई के निर्णय को चुनौती देती है, तो इससे प्रवर्तन की वांछित शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सीसीआई के लिए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर प्रयास, हितधारक सहयोग, जागरूकता अभियान और उभरते बाजार की गतिशीलता के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है।

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आगे की राह
  • सीसीआई को अपनी प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखना चाहिए तथा प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से निपटने के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए।
  • इसमें प्रतिस्पर्धा-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वकालत और जागरूकता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  • सीसीआई को अंतर-क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अन्य नियामक एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
  • सरकार को सीसीआई को पर्याप्त संसाधन और सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वह अपना दायित्व प्रभावी ढंग से पूरा कर सके।
  • प्रतिस्पर्धा अधिनियम की निरंतर समीक्षा और अद्यतनीकरण की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उभरती प्रतिस्पर्धा चुनौतियों से निपटने में यह प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे।

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यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पर मुख्य बातें

  • स्थापना और उद्देश्य: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना 2003 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना था।
  • सीसीआई के कार्य: सीसीआई के प्रमुख कार्यों में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना शामिल है। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और बनाए रखता है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
  • विनियामक ढांचा: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, सीसीआई के संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग और विलय एवं अधिग्रहण के विनियमन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
  • प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार: सीसीआई प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों की जांच करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। इसमें कार्टेल और कंपनियों द्वारा बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग शामिल है, जिससे बाजार में निष्पक्ष खेल सुनिश्चित होता है।

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) यूपीएससी FAQs

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के प्रमुख कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों में प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की जांच करना और उन्हें दंडित करना, ऐसे विलय और अधिग्रहण की समीक्षा करना जो बाजार प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, और प्रतिस्पर्धा से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना शामिल है। यह अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है और लोगों को शिक्षित करता है।

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