हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में सहदायिक की पुत्री:

  1. सहदायिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा
  2. जन्म से सहदायिक नहीं बन सकते। 
  3. पुत्र के समान ही जन्म से सहदायिक बन जाएगी।
  4. सम्पूर्ण सहदायिक सम्पत्ति का निपटान करने का हकदार होगा।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : पुत्र के समान ही जन्म से सहदायिक बन जाएगी।

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 3 है। Key Points 

  • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 , जिसे हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया है, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में सहदायिक की पुत्री, पुत्र की तरह ही जन्म से सहदायिक बन जाएगी।
  • इसका अर्थ यह है कि पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त हैं तथा वे स्वयं सहदायिक बन जाती हैं।
  • इस संशोधन का उद्देश्य मिताक्षरा कानून द्वारा शासित हिंदू परिवारों में उत्तराधिकार और विरासत के मामलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है

Additional Information 

  • विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, (2020) 9 SCC में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बेटी को भी बेटे के समान संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी माना जाएगा और वह पुरुष उत्तराधिकारी के समान पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकती है, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रभावी होने से पहले जीवित न हों।
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