एक हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद अपने श्वसुर से निम्नलिखित के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है:

  1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25
  2. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24
  3. हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19
  4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 10

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 3 है। Key Points 

  • हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 विधवा पुत्रवधू के भरण-पोषण से संबंधित है।
  • (1) कोई हिन्दू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात् अपने श्वसुर से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी :
    • परन्तु यह तब जब कि और उस विस्तार तक जहां तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो या उस दशा में जहां उसके पास अपनी स्वयं की कोई भी सम्पत्ति नहीं है, वह निम्नलिखित में किसी से अपना भरण- पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो
    • (क) अपने पति या अपने पिता या माता की सम्पदा से, या
    • (ख) अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से
  • (2) यदि श्वसुर के अपने कब्जे में की ऐसी सहदायिकी सम्पत्ति से, जिसमें से पुत्रवधू को कोई अंश अभिप्राप्त नहीं हुआ है, श्वसुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो उपधारा (1) के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकेगा और ऐसी बाध्यता का पुत्रवधू के पुनर्विवाह पर अंत हो जाएगा।
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